जब आप बाजार जाते हैं और कोई खाने वाली चीज की पैकेट लाते हैं तो उस पैकेट के पीछे की तरफ FSSAI लिखा होता है।बहुत सारे लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा और ये भी पता नहीं होगा कि ये FSSAI है क्या और ये क्या करती है।
कुछ ही लोगों को पता होगा कि ये food से सम्बंधित है पर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। आज इस पोस्ट में FSSAI के बारे में जानेंगे। तो आइये जानते हैं FSSAI के बारे में।
FSSAI क्या है ?
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FSSAI का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। FSSAI को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 के तहत स्थापित किया गया है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनिमय से सम्बन्धित एक समेकित कानून है।
FSSAI हमारे देश की एक ऐसी Government संस्था है जो गलत खाद्य सामग्री को बाजार में बिकने से रोकना है। FSSAI भारत में हर खाद्य व्यापार के लिए एक खाद्य लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक प्राधिकरण है।
यह खाद्य व्यापारों के कल्याण के लिए मानक सिद्धांतों और नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। FSSAI द्वारा सरकार को यह विश्वास दिलाना है
कि उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले खाद्य उत्पाद मानव उपभोग के लिए पौष्टिक और फिट है।
FSSAI का full form क्या है ?
FSSAI का पूरा नाम Food Safety and Standards Authority of India है। तथा हिंदी में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है।
FSSAI के उद्देश्य क्या है ?
FSSAI का उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण भण्डारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियन्त्रित करना है ताकि मानव–उपभोग के लिए सुरक्षित तथा सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।
FSSAI का मुख्यालय कहाँ है ?
FSSAI का मुख्यालय (Headquarter ) दिल्ली में है। तथा पूरे देश में कुल मिलाकर FSSAI के 8 आफिस है। दिल्ली, चण्डीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, मुम्बई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई है।
FSSAI के अध्यक्षा रीटा तेयोरिया हैं तथा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल है।
FSSAI की शुरुआत कब हुई ?
आजादी के बाद हमारे देश में Prevention of food Adulteration Act 1954 हुआ करता था। इसके अलावा और भी कई एजेसियां थी जो अलग–अलग मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अधीन काम कर रही थी।
लेकिन देश में इस काम के लिए कोई एक सेन्ट्रल अथॉरिटी (Central Authority) नहीं थी। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा confusion रहता था।
इस हालात में एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी, जो पूरे देश के लिए काम करें। इसलिए वर्ष 2006 में food safety and standard act बना और इसके तहत food safety and standard authority बनाई गई।
इस Authority का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले खाने के सामान की जांच वैज्ञानिक तरीकों से करना और देश में खाने–पीने का जो भी सामान बेचा जाएगा। इसी Authority Approval के बाद ही बेचा जाएगा।
FSSAI के कार्य क्या है ?
- FSSAI देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री के तय मानक को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक भोजन के उत्पादन, वितरण, बिक्री, भण्डारण और आयात के सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- खाद्य परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के लिए दिशा निर्देश को तैयार करना और ख्याल रखना है।
- खाद्य पदार्थों में अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक मानकों के विकास में अपना योगदान देना है।
- FSSAI बड़े पैमाने पर विभिन्न मंत्रालयों के नियंत्रण वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री मानक पर भी नजर रखता है।
- यह राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।
- FSSAI समय–समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करता है।
- यदि किसी कम्पनी ने तय मानक के अनुसार अपने प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं किया है तो उसके प्रोडक्ट की बिक्री पर FSSAI प्रतिबंध लगा सकता है।
- FSSAI द्वारा तय किया मानक जैसे कम्पनी को उसके प्रोडक्ट के बनाये जाने की तारीख, उसमें उपयोग में लाए जाने वाले सभी प्रकार के रसायनिक तत्वों की मात्रा का उल्लेख अपने प्रोडक्ट पर अनिवार्य होता है।
FSSAI लाइसेंस या FSSAI Registration क्या है ?
FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण किसी भी खाद्य व्यापार को शुरू करने से पहले अनिवार्य होता है।
FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण खाद्य व्यापारियों, रेस्तरां, छोटे भोजनालयों, किराने की दुकान, आयातकों, निर्यातकों, डेयरी फार्मों ,खुदरा विक्रेताओं के रूप में सभी खाद्य सम्बन्धित व्यवसायों के लिए आवश्यक है।
FSSAI लाइसेंस 14 digits का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो Food packet पर प्रिंट होता है।
FSSAI लाइसेंस कितने तरह का होता है ?
- Basic License – यह लाइसेंस तब लिया जाता है जब आपकी कम्पनी का annual turn over 12 लाख से कम हो। इसमें आप अपना प्रोडक्ट पूरे देश में बेच सकते हैं। इसके लिए फार्म A भरना होता है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट पर FSSAI नम्बर नहीं लिखवा सकते हैं।इसमें आपको Registration कराना होता है।इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 100 रुपये pay करना होता है।
- State License – यह लाइसेंस तब लिया जाता है जब आपकी कम्पनी का annual turn over 12 लाख से 20 करोड़ के बीच हो। इसमें आप अपने प्रोडक्ट के पीछे FSSAI नम्बर लिखवा सकते हैं। इसके लिए आपको फार्म B भरना होता है।
- Central License – यदि आपकी कम्पनी का annual turn over 20 करोड़ रुपये से ज्यादा हो या आप आयात– निर्यात को डील करते हैं तब आपको central license की जरुरत होती है।
कोई भी खाद्य सम्बन्धित व्यापार शुरू करने से पहले FSSAI License जरूर लें ताकि आप पेनाल्टी से आप बच सके। FSSAI license लेकर ही कोई भी खाद्य सम्बन्धी व्यापार शुरू करिये।
FSSAI लाइसेंस किसे लेना जरूरी होता है ?
अगर आप food से सम्बंधित कोई भी बिजनेस चाहे वह छोटी या बड़ी जैसे रेस्टोरेंट खोलना,food product का packaging का बिजनेस या कोई बड़ी कम्पनी खोलना चाहते हैं
तो सबके लिए FSSAI लाइसेंस बनवाना जरूरी होता है।
यदि आपकी कोई storage unit है या food का transport करते हैं तब भी FSSAI license की जरुरत होती है। हर एक storage unit के लिए अलग–अलग लाइसेंस की जरूरत होती है।
FSSAI License आनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं ?
अगर आप FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते है तो सबसे पहले आपको foodlicensing.fssai.gov.in साइट पर जाना होगा।वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपको अपनी eligibility check करनी होती है।
आप कौन सी कैटेगरी का व्यापार करना चाहते हैं आपको कौन सा लाइसेंस लेना है। इसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसमे आपको डिटेल्स भरना होता है।
इसके बाद Homepage पर आपको fee structure और documents से सम्बंधित आपको लिंक मिलेगी जहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।
उसके बाद आपको sign up करना होता है। उसमें आप username और Password enter करें। एक नया पेज खुलेगा इसमें आपको अपनी पूरी जानकारी भरकर register पर click करना है।
इसके बाद आपको होमपेज पर How to apply लिंक पर जाकर आप आनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
उससे आगे आप अपने Application tracking के लिए होमपेज पर Track Application status का आप्शन है वहाँ पर आप अपनी Application reference number enter करके आप अपने application number को track कर सकते हैं।
FSSAI लाइसेंस बनने मे कम से कम 30– 45 दिन लग सकते हैं।
FSSAI License के लिए आवश्यक सामान्य दस्तावेज क्या है ?
- फार्म A तथा फार्म B ( फार्म A- basic FSSAI License और फार्म B- State और Central FSSAI License के लिए) पूर्ण और हस्ताक्षरित
- पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोज
- बिजनेस ओनर /प्रोपराइटर/पार्टनर/ डायरेक्टर का पैन कार्ड
- .बिजली या पानी का बिल या किराया समझौता (यदि संपत्ति किराए पर है)
- साझेदारी विलेख
- .क कम्पनी के लिए एसोसिएशन के निगमन या लेख प्रमाण पत्र
- व्यवसाय में शामिल होने वाले खाद्य पदार्थों की एक पूरी सूची
- एक FSMS (खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली)योजना (केवल FSSAI राज्य या केंद्रीय खाद्य लाइसेंस के लिए लागू)
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आज हम इस पोस्ट में FSSAI क्या है और इससे सम्बन्धी सभी जानकारियां देने का प्रयास किया है। उम्मीद है यह पोस्ट आपको अच्छी लगी होगी।
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